ओडिशा, ब्यूरो | ओडिशा से नये टाइप के चालान का कुछ मामला सामने आया है । कटक ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने नई नवेली एक्टिवा पर बिना रजिस्ट्रेशन पेपर के ड्राइव करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है । 12 सितंबर को अरुण पांडा अपनी स्कूटी ड्राइव कर रहे थे । उनकी गाड़ी नई थी तो गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं था । इस कारण से उन पर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई । ये गाड़ी कविता पांडा के नाम से खरीदी गई थी लेकिन 12 सितंबर तक इसका नंबर नही आया था । ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले में डीलर/मैन्युफैक्चरर/इंपोर्टर लेवल पर हुई गलती के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
इस मामले में कविता का कहना है कि हमने जिस शोरूम से गाड़ी खरीदी है उसने अब तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया। आरटीओ ने शोरूम अथॉरिटी को नोटिस भेजा है । इसमें हमारी कोई गलती नहीं है । आरटीओ को इसलिए डीलर पर कारवाई करनी चाहिए । हमने पुलिस में भी रिपोर्ट किया है । नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद नियमों के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है । कटक आरटीओ ने भुवनेश्वर-2 आरटीओ से स्कूटी डिलीवर करने वाले शॉप का ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द करने को कहा है ।