दिल्ली,ब्यूरो| कुलभूषण जाधव नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान में जासूसी तथा आतंकवाद का आरोप लगाया गया था। सन 2016 में कुलभूषण को इस आरोप में गिरफ्तार कर दिया गया था। पकिस्तान के द्वारा उनकी पत्नी तथा बच्चों के साथ भी बदसुलूकी की गई तथा भारतीय अधिकारियों के कुलभूषण से मिलने के ऊपर भी रोक लगा दी गई। इस मामले को भारत ने आपस में सुलझाने की बहुत कोशिशें की लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और अंततः भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सहारा लिया। पाकिस्तान में कुलभूषण को मौत की सजा सुना दी गयी थी लेकिन भारत के आईसीजे के पास जाने पर आईसीजे ने कुलभूषण की मौत की सजा रुकवाकर पकिस्तान को उसी के कानूनों के अनुसार कुलभूषण को राजनायिक पहुँच देने के सख्त आदेश दिए। पाकिस्तान इसके लिए मान तो गया लेकिन उसने भी अपनी कुछ शर्तें रखने की कोशिश की ,जिसके लिए भारत ने साफ़ मना कर दिया ।पाकिस्तान की शर्त यह थी कि भारत कुलभूषण से जब इन्टेरोगेसन के तौर पर पुछ-ताछ करेगा तब वहां हमारा एक आदमी भी होना चाहिए, जिसके लिए भारत ने तुरंत मना कर दिया ।
कुलभूषण को राजनायिक पहुँच देने के लिए पाक ने रखी शर्त..
Uday Sarvodaya | 2 Sep 2019 10:25 AM GMT
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Updated : 2 Sep 2019 10:25 AM GMT
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