एजेंसी
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अकेले गाड़ी चला रहे व्यक्ति को भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि वाहन एक सार्वजनिक स्थान की तरह है।
अदालत ने कहा, " जब कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है, तो चालक को अक्सर अपनी खिड़की को खोलना पड़ता है। कोरोना वायरस संक्रमण इतनी तेजी से होता है कि उस समय में भी कोई भी संक्रमित हो सकता है।" अदालत ने कहा कि मास्क कोविड-19 प्रसार को रोकने में 'सुरक्षा कवच' के रूप में कार्य करता है। दिल्ली में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है।"
Updated : 7 April 2021 8:55 AM GMT
Next Story